खनन परिवहन में VTS अनिवार्य, बैठक 26 अगस्त को

उरई जालौन। अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) एवं प्रभारी अधिकारी खनिज संजय कुमार ने सभी पट्टाधारकों, भण्डारणकर्ताओं, ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन तथा उपखनिज परिवहनकर्ताओं को अवगत कराया कि भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, लखनऊ के निर्देशानुसार उपखनिज बालू/मौरम, गिट्टी-बोल्डर आदि का परिवहन करने वाले सभी वाहनों में Vehicle Tracking System (VTS) लगाना अनिवार्य है। इसके लिए वाहनों का पंजीकरण विभागीय पोर्टल upminemitra.in पर कराना होगा। साथ ही पट्टाधारकों व भण्डारण स्थलों पर आरएफआईडी स्कैनर व वे-ब्रिज स्थापित कर पोर्टल से लिंक करना आवश्यक है। इस संबंध में 26 अगस्त 2025 को शाम 4:30 बजे विकास भवन सभागार में बैठक होगी।

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