देवेंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 16 जून से सरकारी दफ्तरों में सिर्फ ऑनलाइन भुगतान होंगे अनिवार्य

महाराष्ट्र सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों को 16 जून 2025 से बिजली, पानी, टेलीफोन और संपत्ति कर जैसे यूटिलिटी बिलों का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से करने का आदेश दिया है।

राज्य के वित्त विभाग की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, 16 जून के बाद जिला कोषागार कार्यालय किसी भी प्रकार के बिल का फिजिकल भुगतान स्वीकार नहीं करेंगे। यह निर्णय प्रशासनिक कार्यों को डिजिटल रूप से करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

अब तक सरकारी विभागों को अपने बिजली, पानी, फोन आदि के बिल प्रिंट करवा कर जिला कोषागार कार्यालयों में जमा करने होते थे। वहां बिलों की जांच और मंजूरी के बाद भुगतान की प्रक्रिया पूरी होती थी। इस प्रक्रिया में काफी समय और संसाधन खर्च होते थे।

अधिकारी अब सभी यूटिलिटी बिलों की स्कैन कॉपी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। भुगतान की पावती स्पष्ट और पढ़ने योग्य होनी चाहिए। सी-डीएसी की तरफ से विकसित ई-सिग्नेचर सेवा के जरिए बिलों को प्रमाणित करना होगा। सभी लेन-देन की जानकारी सरकारी वेबसाइट पर दर्ज करनी होगी। इससे वरिष्ठ अधिकारी भी इन खर्चों की नियमित समीक्षा कर सकेंगे।

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